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How To Make ULB Haryana Property Tax Payment Online – हरियाणा में प्रॉपर्टी टैक्स ऑनलाइन कैसे जमा करें
हरियाणा सरकार प्रॉपर्टी टैक्स और पानी बिल जमा करने के मामले में अब डिजिटल हो गई है, आप ULB Haryana पोर्टल के माध्यम से हरियाणा में अपने प्रॉपर्टी टैक्स का ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं | इसके लिए सरकार ने प्रदेश के संपत्ति के मालिकों को स्पेशल प्रॉपर्टी आईडी प्रदान कर रही है, जिसका उपयोग करके मालिक प्रॉपर्टी टैक्स का ऑनलाइन भुगतान कर सकता है।
यदि आप अपनी प्रॉपर्टी आईडी नहीं जानते हैं तो आप वेबसाइट https://property.ulbharyana.gov.in/ पर जा सकते हैं और संपत्ति या मालिक के विवरण दर्ज करके अपनी प्रॉपर्टी आईडी खोज सकते हैं। यदि आपके पास प्रॉपर्टी आईडी नहीं है, तो आप हरियाणा प्रॉपर्टी आईडी ऑनलाइन भी बना सकते हैं। एक नई प्रॉपर्टी आईडी बनाने के लिए आपको नीचे दिए गए चरणों का पालन करना होगा|
Property.ULBHaryana Property ID Registration Online – प्रॉपर्टी आईडी कैसे बनाये
- सबसे पहले ULB Haryana की वेबसाइट https://property.ulbharyana.gov.in/ खोलें
- फिर “नया पंजीकरण” पर क्लिक करें
- अपना नाम, पिता/पति का नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस डालें और “सत्यापन के लिएओटीपी भेजे ” वाला बटन दबाये
- आपको अपने मोबाइल और ईमेल आईडी पर ओटीपी प्राप्त होंगे , स्क्रीन पर दोनों ओटीपी दर्ज करें और ओटीपी सत्यापित करें और सबमिट बटन पर क्लिक करें
- मेनू से सर्च प्रॉपर्टी पर क्लिक करें, जिला, नगर पालिका और मालिक का नाम जैसे विवरण दर्ज करें और सर्च पर क्लिक करें। यदि आपकी संपत्ति आईडी पहले से मौजूद है तो इसे नीचे सूचीबद्ध किया जाएगा और आप चयन बटन पर क्लिक करके विवरण की जांच कर सकते हैं
- एक बार संपत्ति का विवरण खुला होने के बाद आप संपत्ति के खिलाफ विभिन्न देय राशियों की जांच कर सकते हैं और भुगतान कर सकते हैं
यदि संपत्ति सूचीबद्ध नहीं है और संपत्ति आईडी नहीं बनाई गई है तो आप नई संपत्ति आईडी बना सकते हैं
- एक डिक्लेरेशन बॉक्स खुलेगा, चेक बॉक्स पर क्लिक करें और बटन पर क्लिक करें आगे बढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
- अब जिले का नाम, नगर पालिका का नाम, कॉलोनी का नाम दर्ज करें
- मानचित्र में मार्कर को अपनी संपत्ति के स्थान पर ले जाकर और अगला क्लिक करके संपत्ति को चिह्नित करें
- मालिक का नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल, परिवार आईडी दर्ज करें। यदि संपत्ति के एक से अधिक स्वामी हैं, तो स्वामी जोड़ें बटन पर क्लिक करें और अन्य स्वामियों का विवरण भी जोड़ें।
- अब संपत्ति का विवरण जोड़ें, संपत्ति श्रेणी (आवासीय, वाणिज्यिक, रिक्त, आदि), प्लॉट संख्या, संपत्ति का प्रकार, संपत्ति का पता, संपत्ति उप प्रकार, इकाई (वर्ग गज, वर्ग मीटर या वर्ग फीट), बिजली उपभोक्ता खाता संख्या, प्लॉट क्षेत्र
- इसके बाद आपको संपत्ति का निर्माण विवरण जोड़ना होगा जैसे कि कितनी मंजिलें और उपयोग जैसे किराए या स्वयं के कब्जे वाले
- अंतिम चरण में दस्तावेजों को अपलोड किया जाना है स्वामी का पहचान प्रमाण (आधार, पैन, पासपोर्ट, परिवार आईडी), स्वामित्व का प्रमाण (बिक्री विलेख, रजिस्ट्री), साइट मानचित्र (नक्षा), स्वामी द्वारा हस्ताक्षरित फॉर्म (जिसका नमूना प्रदान किया गया है वेबसाइट में), बिल्डिंग फोटोग्राफ और अब सभी दस्तावेज अपलोड करने के बाद सबमिट रिक्वेस्ट पर क्लिक करें।
इस तरह हरियाणा में एक नई प्रॉपर्टी आईडी बन जाती है। एक बार संपत्ति सफलतापूर्वक बन जाने के बाद आप हरियाणा में ऑनलाइन संपत्ति कर का भुगतान कर सकते हैं और कैशलेस लेनदेन के लिए भी छूट प्राप्त कर सकते हैं।
ULB Haryana Property Tax Payment – प्रॉपर्टी टैक्स ऑनलाइन कैसे भरें
- सबसे पहले आपकोULB Haryana की वेबसाइट https://property.ulbharyana.gov.in/ खोलनी है।
- फिर आपको उपयोगकर्ता में “नागरिक” चुनना है और लॉगिन विधि में मोबाइल नंबर चुनना है।
- फिर अपना मोबाइल नंबर डालें जिससे अपने पहले रजिस्ट्रेशन किया था और “OTP भेजे” पर क्लिक करें।
- अब आपके मोबाइल पर एक 6 डिजिट का ओटीपी आएगा, ओटीपी डालने के बाद “ओटीपी सबमिट करें ” बटन पर क्लिक करें।
- अब आपको अपने मोबाइल से लिंक्ड प्रॉपर्टी की फोटो दिखाई देगी, साथ में अन्य जानकारी जैसे प्रॉपर्टी आईडी, प्रॉपर्टी मालिक का नाम, प्लाट का क्षेत्रफल, संपत्ति का प्रकार और पता दिखाई देगा।
- साथ ही आपको बकाया संपत्ति कर (प्रॉपर्टी Tax), विकास शुल्क (डेवलपमेंट चार्ज ) आदि दिखाई देगा, अगर आपकी प्रॉपर्टी भी कुछ भी देय है तो आप उसका भुगतान यहाँ से ऑनलाइन कर सकते हैं।
- अगर आपकी प्रॉपर्टी में कोई देय नहीं है तो आप एनडीसी डाउनलोड कर सकते है।
ULBHRYNDC संपर्क नंबर: 09115103181
सामान्य प्रश्न
Get No Dues Certificate Haryana हरियाणा में बकाया राशि का प्रमाणपत्र कैसे मिल सकता है?
कोई भी ULBHRYNDC पोर्टल www.ulbhryndc.org से या ग्राहक सुविधा केंद्र पर जाकर हरियाणा में कोई बकाया नहीं प्रमाणपत्र के लिए आवेदन कर सकता है। सफल आवेदन के बाद, आवेदन के 30 दिनों के भीतर नो ड्यूज़ प्रमाणपत्र प्रदान किया जाता है। नो ड्यूज़ प्रमाण पत्र के लिए आवश्यक दस्तावेजों की सूची है:
- संपत्ति के स्वामित्व का प्रमाण
- खरीदार का हलफनामा (नोटरी द्वारा प्रमाणित)
3, विक्रेता का शपथ पत्र (नोटरी द्वारा प्रमाणित) - रजिस्ट्री और रजिस्ट्रियों की श्रृंखला की प्रति (यदि लागू हो)
- स्वीकृत लेआउट योजना का स्थान मानचित्र
- हाउस टैक्स नोटिस/बिल/रसीद
- भूमि का तीतामा
- विकास शुल्क का प्रमाण
- स्वीकृत भवन योजना पत्र (यदि निर्माण स्थल है)
- न्यायालय का निर्णय/डिक्री (यदि कोई हो)
- पिछला अनापत्ति प्रमाणपत्र (यदि कोई हो)
संपत्ति आईडी स्वीकृत होने में कितना समय लगता है?
संपत्ति आईडी बनाने के लिए ऑनलाइन आवेदन सफलतापूर्वक जमा करने के बाद, इसे स्वीकृत होने में 10 कार्य दिवस लगेंगे।