Contents
- 1 योजना का परिचय
- 2 Desi Gaupalan Protsahan Yojana – देशी गौपालन प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य
- 3 देशी गाय का डेयरी स्थापित करने के लिए अनुदान राशि का विवरण
- 4 सारांश
- 5 देशी गौपालन प्रोत्साहन योजना लाभ -Desi Gaupalan Protsahan Yojana
- 6 देशी गौपालन प्रोत्साहन योजना पात्रता मानदंड -Desi Gaupalan Protsahan Yojana
- 7 देशी गौपालन प्रोत्साहन योजना आवश्यक दस्तावेज़
- 8 आवेदन प्रक्रिया
- 9 FAQs
योजना का परिचय
बिहार सरकार ने राज्य के बेरोजगार नागरिकों और किसानों के लिए देशी गौपालन प्रोत्साहन योजना शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य बेरोजगार युवाओं को रोजगार से जोड़ना और देशी गायों की संख्या में वृद्धि के साथ दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देना है। इसके तहत 10 लाख रुपये तक का अनुदान प्रदान किया जाएगा।
Desi Gaupalan Protsahan Yojana – देशी गौपालन प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य
देशी गौपालन प्रोत्साहन योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के बेरोजगार नागरिक एवं किसानों को रोजगार के अवसर प्रदान करना और देशी गायों की संख्या में वृद्धि करना है। इसके माध्यम से पौष्टिक दूध के उत्पादन को भी बढ़ावा मिलेगा।
देशी गाय का डेयरी स्थापित करने के लिए अनुदान राशि का विवरण
देशी गौपालन प्रोत्साहन योजना के तहत सरकार द्वारा डेयरी स्थापित करने के लिए प्रदान की जाने वाली अनुदान राशि को 4 कैटेगरी में बांटा गया है। यह अनुदान राशि विभिन्न वर्गों के बेरोजगार नागरिकों एवं किसानों को प्रदान की जाएगी।
कैटेगरी 1: 2 देशी गाय/हिफर
- लागत मूल्य: ₹2,42,000
- विभागीय अनुदान:
- अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति: ₹1,81,500 (75%)
- अन्य वर्ग: ₹1,21,000 (50%)
कैटेगरी 2: 4 देशी गाय/हिफर
- लागत मूल्य: ₹5,20,000
- विभागीय अनुदान:
- अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति: ₹3,90,000 (75%)
- अन्य वर्ग: ₹2,60,000 (50%)
कैटेगरी 3: 15 देशी गाय/हिफर
- लागत मूल्य: ₹20,20,000
- विभागीय अनुदान:
- सभी वर्ग: ₹8,08,000 (40%)
कैटेगरी 4: 20 देशी गाय/हिफर
- लागत मूल्य: ₹26,70,000
- विभागीय अनुदान:
- सभी वर्ग: ₹10,68,000 (40%)
सारांश
- 2 एवं 4 देशी गाय/हिफर:
- अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए 75% तक का अनुदान।
- अन्य वर्ग के लिए 50% तक का अनुदान।
- 15 एवं 20 देशी गाय/हिफर:
- सभी वर्गों के नागरिकों के लिए 40% तक का अनुदान।
देशी गौपालन प्रोत्साहन योजना लाभ -Desi Gaupalan Protsahan Yojana
- रोजगार के अवसर: बेरोजगार नागरिकों को स्वरोजगार के अवसर मिलेंगे।
- अनुदान राशि: 75% तक का अनुदान प्रदान किया जाएगा।
- प्रत्यक्ष लाभ: अनुदान राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाएगी।
- दुग्ध उत्पादन वृद्धि: देशी गायों की संख्या बढ़ने से दुग्ध उत्पादन में वृद्धि होगी।
देशी गौपालन प्रोत्साहन योजना पात्रता मानदंड -Desi Gaupalan Protsahan Yojana
- नागरिकता: आवेदक बिहार का निवासी होना चाहिए।
- आयु सीमा: आवेदक की आयु 55 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- जमीन: आवेदक के पास डेयरी स्थापित करने के लिए 5 से 10 कट्ठा जमीन होनी चाहिए।
- दुग्ध उत्पादन समिति सदस्यता: आवेदक के पास दुग्ध उत्पादन समिति का सदस्यता प्रमाणपत्र होना चाहिए।
- आधार से लिंक बैंक खाता: आवेदक का बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए।
देशी गौपालन प्रोत्साहन योजना आवश्यक दस्तावेज़
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- परियोजना लागत की प्रति
- जमीन के दस्तावेज
- बैंक डिफॉल्टर नहीं होने का शपथ पत्र
- संबंधित क्षेत्र में प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र
- बैंक खाता विवरण
- मोबाइल नंबर
आवेदन प्रक्रिया
- आधिकारिक वेबसाइट dairy.bihar.gov.in पर जाएं।
- होम पेज पर “Login करें” पर क्लिक करें।
- लॉगिन पेज पर मोबाइल नंबर, यूजर नेम और पासवर्ड दर्ज करें और नया पंजीकरण करें।
- रजिस्ट्रेशन फॉर्म में आवश्यक जानकारी दर्ज करें।
- आधार नंबर और मोबाइल नंबर दर्ज कर OTP भेजें।
- प्राप्त OTP दर्ज करें और लॉगिन करें।
- मांगी गई जानकारी और दस्तावेज अपलोड करें।
- Submit पर क्लिक करें।
FAQs
- देशी गौपालन प्रोत्साहन योजना को किस राज्य में शुरू किया गया है?
- बिहार राज्य में।
- इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है?
- डेयरी उद्योगों को बढ़ावा देना और देशी गायों की संख्या में वृद्धि के साथ दूध का उत्पादन बढ़ाना।
- इस योजना के तहत डेयरी स्थापित करने के लिए कितना अनुदान दिया जाएगा?
- अधिकतम 10 लाख या 75 प्रतिशत तक का अनुदान।
- इस योजना के तहत आवेदन की प्रक्रिया क्या है?
- केवल ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है।
- आवेदन की अंतिम तिथि क्या है?
- 1 सितंबर 2023।